आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी मेडिकल संस्थानों को निर्देश दिया है कि अगर अस्पताल पर हमला होता है, तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। यह आदेश सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मेमो के जरिए भेजा गया है।
एएनआई, नई दिल्ली: बुधवार रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों ने इमरजेंसी विभाग में घुसकर तोड़फोड़ की। इस घटना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि डॉक्टरों पर हमला होने पर 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
बुधवार रात, पुलिस बैरिकेड तोड़कर भीड़ अस्पताल परिसर में घुस गई थी और कुर्सियां और बोर्ड तोड़ दिए गए थे। यह घटना तब हुई जब जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थीं।
इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य मशीनरी इस घटना को रोकने में पूरी तरह विफल रही है और सुझाव दिया कि अस्पताल को बंद कर मरीजों को किसी अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए।