महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक निजी बीमा कंपनी को एक पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 27.63 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। 2020 में सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई थी। एमएसीटी के अध्यक्ष एस बी अग्रवाल ने 7 अक्तूबर को आदेश पारित किया, जो मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।