नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में विकीपीडिया (Wikipedia) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई समाचार एजेंसी ANI द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर की गई है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि विकीपीडिया को भारत पसंद नहीं है, तो इसे देश में काम नहीं करना चाहिए और यह सरकार को सलाह दे सकती है कि विकीपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
समाचार एजेंसी ANI ने विकीपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विकीपीडिया के एक पेज पर ANI को वर्तमान सरकार के लिए ‘प्रचार उपकरण’ के रूप में संदर्भित किया गया। ANI का आरोप है कि इस जानकारी ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
अगली सुनवाई की तारीख
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख अक्टूबर निर्धारित की है। अदालत ने विकीपीडिया को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि कंपनी भारत में काम करने की इच्छुक नहीं है, तो उसे यहां काम करने की आवश्यकता नहीं है।
यह मामला विकीपीडिया के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है, और इसके परिणामस्वरूप भारत में विकीपीडिया की स्थिति पर असर पड़ सकता है।