तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में कहा था कि कोलकाता उनका स्थायी निवास स्थान है, इसलिए ED को वहीं पर पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि, ED ने उन्हें नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश दिया था। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब याचिका खारिज करने के रूप में आया है।
ED की दलील
ED ने दावा किया था कि घोटाले के पैसे को दिल्ली और विदेशों में ट्रांसफर किया गया था, इसलिए दिल्ली में पूछताछ जरूरी है। वहीं, बनर्जी दंपत्ति का कहना था कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को अब ED के समन के अनुसार दिल्ली में पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा।
इस खबर के जरिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर बढ़ते कानूनी दबाव को समझा जा सकता है, जो राजनीतिक तौर पर भी अहम साबित हो सकता है।