नई दिल्ली: अगर आपको भी इस साल आयकर विभाग से ‘Defective ITR’ का नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(9) के तहत ऐसे कई नोटिस जारी किए हैं, जिनका मकसद इनकम टैक्स रिटर्न में की गई गलतियों को सुधारने में मदद करना है। इस साल ‘Defective ITR’ नोटिस मिलने वालों की संख्या पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है।
डिफेक्टिव ITR का मतलब क्या है?
Defective ITR का मतलब होता है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती है। पैन कार्ड और फाइल किए गए ITR में नाम न मिलना, इनकम की जानकारी दिए बिना TDS क्रेडिट क्लेम करना, जैसे कारणों से रिटर्न को ‘Defective’ घोषित किया जा सकता है। यदि आपका रिटर्न डिफेक्टिव पाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेजता है, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल या पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकता है।
Defective ITR Notice मिलने पर क्या करें?
डिफेक्टिव ITR नोटिस मिलने पर, टैक्सपेयर को 15 दिनों के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है। अगर दी गई समय सीमा के भीतर गलती को सुधारना संभव नहीं है, तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तय समय सीमा के भीतर सुधार नहीं किया गया, तो रिटर्न को इनवैलिड माना जा सकता है, जिससे टैक्सपेयर पर पेनाल्टी भी लग सकती है।
Defective ITR को सुधारने का तरीका
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें: अपने PAN और पासवर्ड का उपयोग करके इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- e-Proceedings में जाएं: ‘e-Proceedings’ टैब पर जाएं और ‘View Notices/Orders’ विकल्प चुनें।
- नोटिस को ध्यान से पढ़ें: डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई गलतियों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
- जरूरी दस्तावेज़ तैयार करें: गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जुटाएं, जैसे कि अपडेटेड बैंक डिटेल्स, TDS सर्टिफिकेट आदि।
- सुधार के लिए प्रतिक्रिया दें: ‘e-proceedings’ सेक्शन में जाकर नोटिस को सेलेक्ट करें और उचित प्रतिक्रिया विकल्प चुनें।
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें: आवश्यक करेक्शन करने के बाद, रिवाइज्ड रिटर्न को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सब्मिट करें।
- एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करें: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिवाइज्ड रिटर्न मिलने पर एक्नॉलेजमेंट के रूप में एक रिसीट भेजेगा।
इनकम टैक्स नोटिस कैसे चेक करें?
आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे गए नोटिस को पढ़ने के लिए, ईमेल से अटैच फाइल पासवर्ड-प्रोटेक्टेड होती है। इस फाइल को खोलने के लिए, पासवर्ड के रूप में लोअरकेस में अपना PAN नंबर और जन्मतिथि (DDMMYYYY) फॉर्मेट में डालना होगा।
ITR डिफेक्टिव हो जाए तो कैसे करें सुधार?
डिफेक्टिव ITR को सही करना मुश्किल नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आपका रिवाइज्ड ITR सटीक और पूरी जानकारी के साथ भरा गया हो। अगर फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी और आपके ITR में भरी गई डिटेल्स मैच नहीं होती हैं, तो इस गलती को सुधारें। फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करें और इसमें दी गई जानकारी को अपने ITR के साथ मिलाएं।
गलतियों से बचने के टिप्स
अपना रिवाइज्ड ITR फाइल करते समय, अपनी इनकम और टैक्स डिडक्शन का सही तरीके से खुलासा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको दोबारा डिफेक्टिव नोटिस मिल सकता है। इस तरह की गलतियों से बचने के लिए, अपने ITR को रिव्यू करके ही सब्मिट करें।
नोट: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस को समय पर ठीक करें ताकि आपके रिटर्न को वैलिड माना जाए और पेनाल्टी से बचा जा सके।